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महाराष्ट्र - सुप्रीम कोर्ट मे उद्धव ठाकरे की हार , एकनाथ शिंदे सरकार को मिला जीवनदान

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा की अगर उद्धव ठाकरे ने प्लोर टेस्ट का सामना किया होता तो हम स्थिती को पहले के जैसे कर सकते थे

महाराष्ट्र - सुप्रीम कोर्ट मे उद्धव ठाकरे की हार , एकनाथ शिंदे सरकार को मिला जीवनदान
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उद्धव ठाकरे बनाम एकनाथ शिंदे विवाद मे सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है।   सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार को जीवनदान दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 16 विधायको की अयोग्ता के मामले में फैसले लेने का अधिकार महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को दिया है। 

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा की अगर उद्धव ठाकरे ने प्लोर टेस्ट का सामना किया होता तो हम स्थिती को पहले के जैसे कर सकते थे।

क्या है घटनाक्रम 

पिछले साल जून में एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से बगावत कर दी थी। उस वक्त उनके साथ पार्टी के 15 अन्य विधायक भी पार्टी छोड़कर एकनाथ शिंदे में शामिल हो गए थे।

पहले सूरत और फिर गुवाहाटी गए

विद्रोह के बाद एकनाथ शिंदे समर्थक विधायकों के साथ पहले सूरत और फिर गुवाहाटी में रहे। उस वक्त उद्धव ठाकरे ने एकनाथ को वापस आकर बैठकर बात करने का ऑफर भी दिया था। हालांकि, इस प्रस्ताव को शिंदे की ओर से उचित प्रतिक्रिया नहीं मिली। उसके बाद तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष (डिप्टी स्पीकर) एकनाथ शिंदे और उनके समर्थक विधायकों को विधानसभा आने को कहा गया।

हालांकि, एकनाथ शिंदे ने पार्टी व्हिप का पालन नहीं किया। यह आरोप उन्हीं पर लगाया गया था। उसके बाद उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद 30 जून को राज्य में शिंदे-फडणवीस सरकार बनी। इसके बाद उद्धव ठाकरे गुट ने एकनाथ शिंदे और उनके 15 विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। 

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