सुप्रीम कोर्ट शिवसेना ( shivsena) के मुख्य सचेतक सुनील प्रभु (sunil prabhu) की उस अर्जी पर आज सुनवाई के लिए राजी हो गया है। इस याचिका में महाराष्ट्र के राज्यपाल के उस निर्देश को चुनौती दी गई है जिसमें मुख्यमंत्री को कल विधानसभा में शक्ति परीक्षण कर महा विकास अघाड़ी सरकार का बहुमत साबित करने का निर्देश दिया गया था।
वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ एएम सिंघवी ने इस मामले मे न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की अवकाश पीठ के समक्ष तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए किया।
न्यायमूर्ति कांत ने तत्काल सूचीबद्ध करने की अनुमति देते हुए कहा, "आखिरकार हम सहमत हो सकते हैं या हम सहमत नहीं हो सकते हैं, लेकिन तात्कालिकता को देखते हुए, हमें लगता है कि मामले की सुनवाई आज की जानी चाहिए ,हम मामले को शाम 5 बजे रखेंगे" इस बीच कोर्ट ने आवेदक को फाइलिंग पूरी करने और पेपर बुक को दोपहर 3 बजे तक तैयार रखने को कहा है।
सिंघवी ने अदालत को बताया कि कल शक्ति परीक्षण कराने का नोटिस आज सुबह ही आया है। उन्होंने कहा, "फ्लोर टेस्ट अवैध है क्योंकि इसमें अयोग्यता का सामना करने वाले व्यक्तियों को शामिल नहीं किया जा सकता है, मैं मामले को केवल आज शाम को सूचीबद्ध करने का अनुरोध कर रहा हूं अन्यथा मामला बेकार हो जाएगा।"
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