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राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अंतरिम रिपोर्ट ने OBC आरक्षण का किया समर्थन

अंतरिम रिपोर्ट मे आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने की सिफारिश की।

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अंतरिम रिपोर्ट ने OBC आरक्षण का किया समर्थन
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महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा ओबीसी आरक्षण पर बनाई गई अंतरिम रिपोर्ट सरकार को सौप दी गई है।   महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (MSBCC) की अंतरिम रिपोर्ट स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी(OBC Reservation) के लिए राज्य के 27 प्रतिशत कोटा का समर्थन करती है। इसके अलावा, उन्होंने यह भी निष्कर्ष निकाला कि महाराष्ट्र में पिछड़े वर्ग की वास्तविक जनसंख्या अधिक है।

ओबीसी आबादी 38 प्रतिशत से अधिक

सरकार द्वारा  दिए गए दो डेटा सेट के अनुसार, न्यायमूर्ति ए वी निर्गुडे (सेवानिवृत्त) के नेतृत्व वाले पैनल ने टिप्पणी की कि राज्य में ओबीसी आबादी 38 प्रतिशत से अधिक हो सकती है। इस रिपोर्ट का उस कोटा की बहाली पर असर पड़ने का अनुमान है जिसे पहले शीर्ष अदालत ने रद्द कर दिया था।

इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया था। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा था कि वह ओबीसी पर अपना डेटा आयोग को दे और उसकी सिफारिश पर अंतरिम रिपोर्ट लिखे।

ट्रिपल टेस्ट मानदंड निर्धारित

इससे पहले, ओबीसी के लिए राजनीतिक कोटा तय करने के लिए ट्रिपल टेस्ट मानदंड निर्धारित किया गया था। दूसरी ओर, अंतरिम रिपोर्ट में राज्य द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों पर विचार किया गया और ओबीसी के लिए राजनीतिक आरक्षण की पेशकश का समाधान सुझाया गया।

MSBCC ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सिस्टमैटिक एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स फॉर अचीविंग लर्निंग (SARAL) के आंकड़ों से पता चलता है कि महाराष्ट्र की लगभग 33 प्रतिशत आबादी ओबीसी है। इसके अलावा, महाराष्ट्र शिक्षा विभाग की एक यूडीआईएसई रिपोर्ट के आंकड़ों से पता चलता है कि ओबीसी आबादी 38 प्रतिशत तक हो सकती है। 

रिपोर्ट में कहा गया है कि उपरोक्त स्रोतों के माध्यम से स्कूलों में शामिल होने वाले ओबीसी छात्रों के प्रतिशत को समझा जा सकता है, इस प्रकार, राज्य में ओबीसी का प्रतिशत 38 से अधिक हो सकता है। आयोग ने कहा कि उन मामलों में जहां एससी और एसटी का आरक्षण अधिक है, ओबीसी को 27 प्रतिशत से कम मिलेगा। 

मार्च 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी कोटा खत्म कर दिया था।

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