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वाशी टोल नाका तोड़फोड़ मामले में राज ठाकरे को मिली राहत

बता दें कि, 6 जनवरी, 2014 को वाशी में राज ठाकरे के भड़काऊ भाषण के बाद, मनसे के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने वाशी टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ की थी।

वाशी टोल नाका तोड़फोड़ मामले में राज ठाकरे को मिली राहत
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महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (Maharashtra navnirman sena) के सुप्रीमो राज ठाकरे (raj thackeray) को वाशी टोल नाका (vashi toll naka) तोड़फोड़ मामले में बेलापुर कोर्ट ने शनिवार 6 फरवरी को जमानत दे दी है। अदालत ने 28 जनवरी को इस मामले में राज ठाकरे के खिलाफ वारंट जारी किया था।

इससे पहले इसी मामले में साल 2018 और 2020 में भी राज ठाकरे के खिलाफ समन (summon) और वारंट जारी किए गए थे। हालांकि, राज ठाकरे कई बार कोर्ट के आदेश के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुए। इसलिए, इस बार भी बेलापुर अदालत ने राज ठाकरे के खिलाफ वारंट जारी किया है और उन्हें 6 फरवरी को या उससे पहले पेश होने का आदेश दिया है।

बता दें कि, 6 जनवरी, 2014 को वाशी में राज ठाकरे के भड़काऊ भाषण के बाद, मनसे के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने वाशी टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ की थी। आरोप है कि इस तोड़फोड़ के पहले वाशी में 6 जनवरी 2014 को राज ठाकरे ने एक सभा में भड़काऊ भाषण दिया था। इस मामले की सुनवाई बेलापुर कोर्ट में हो रही है।

 बता दें कि, राज्य सरकार द्वारा हाल ही में मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे की सुरक्षा कम कर दी गई है।  राज ठाकरे की Z स्तर की सुरक्षा को हटा दिया गया है और उन्हें अब Y + सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है।  हालांकि, मनसे कार्यकर्ताओं ने इस पर नाराजगी जताई है।

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