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क्या नये मतदाता नगरपालिका चुनावों के लिए अपात्र हैं?

विधानसभा चुनावों के बाद, स्थानीय निकाय चुनावों के लिए सात लाख से अधिक नए मतदाताओं ने पंजीकरण प्रक्रिया पूरी की।

क्या नये मतदाता नगरपालिका चुनावों के लिए अपात्र हैं?
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राज्य भर में इस समय नगर निगम चुनाव चल रहे हैं। विधानसभा चुनाव के बाद सात लाख से अधिक नए मतदाताओं ने स्थानीय निकाय चुनाव के लिए पंजीकरण प्रक्रिया पूरी की। हालांकि, नियमों के अनुसार विधानसभा चुनाव के लिए तय अंतिम मतदाता सूची ही आगामी स्थानीय चुनाव के लिए इस्तेमाल की जाएगी। इसलिए कहा जा रहा है कि नए मतदाता इन चुनावों में अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाएंगे।

कभी भी हो सकते है स्थानिय निकाय चुनाव

राज्य चुनाव आयोग ने राज्य में पिछले कई वर्षों से लंबित स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के बाद आयोग ने इस संबंध में तैयारियां तेज कर दी हैं और कर्मचारियों के प्रशिक्षण समेत अन्य तैयारियां शुरू कर दी हैं। मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि राज्य चुनाव आयोग ने कुछ दिन पहले राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय को पत्र लिखकर आगामी चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची की मांग की थी।

महाराष्ट्र टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार आयोग द्वारा मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय को भेजे गए इस पत्र में विधानसभा चुनाव के लिए इस्तेमाल की गई अंतिम मतदाता सूची के बारे में पूछताछ की गई है। पता चला है कि इस सूची का इस्तेमाल आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में किया जाएगा। राज्य चुनाव आयोग की ओर से यह पत्र फिलहाल कार्रवाई के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग को भेज दिया गया है।

विधानसभा चुनाव मे इस्तेमाल मतदार लिस्ट का ही हो सकता है इस्तेमाल

नियम के मुताबिक विधानसभा चुनावों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली अंतिम मतदाता सूची का इस्तेमाल स्थानीय निकाय चुनावों में किया जाता है। इसके चलते कहा जा रहा है कि आने वाले समय में राज्य में होने वाले नगर निगम, नगर परिषद और जिला परिषद चुनावों में इस सूची का इस्तेमाल किया जाएगा। विधानसभा चुनावों के लिए राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या करीब 9 करोड़ 73 लाख थी।

अब विधानसभा चुनावों के बाद यह आंकड़ा करीब 9 करोड़ 80 लाख तक पहुंच गया है। हालांकि, इस नियम से करीब सात लाख नए मतदाता प्रभावित होने की आशंका है।

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