केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ( NARAYAN RANE) को आज बड़ी राहत मिली है। राज्य के अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया है कि मुंबई नगर निगम (BMC) द्वारा जारी नोटिस को वापस लिया जा रहा है, इसलिए साफ हो गया है कि राणे के बंगले के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
सुनवाई के दौरान निगम ने कोर्ट को बताया कि केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता नारायण राणे को इससे बड़ी राहत मिली है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोनी ने अदालत को बताया कि राणे के बंगले में अनधिकृत इमारत को गिराने का आदेश वापस ले लिया गया है।
नारायण राणे ने नोटिस वापस लेने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी। इस याचिका की सुनवाई के दौरान बीएमसी ने अपने वकिल के जरिए कोर्ट से कहा, ''हम इस नोटिस को वापस ले रहे हैं"। नारायण राणे को भेजे गए नोटिस में निर्माण को हटाने के लिए आठ दिन का समय दिया गया था जो कल समाप्त होना था।
बीएमसी को शिकायत मिली थी कि नारायण राणे के जुहू स्थित 'आधिश' बंगले में अनधिकृत निर्माण हुआ है। तारा रोड पर बंगले का निर्माण सीआरजेड नियमों का उल्लंघन बताया गया। उस शिकायत के आधार पर पालिका राणे के बंगले का निरीक्षण किया गया।
साथ ही मुंबई नगर निगम ने इस बंगले में अनधिकृत निर्माण को हटाने का आदेश दिया था। बंगले के अनधिकृत निर्माण को 15 दिन के भीतर हटाने को कहा गया। इस संबंध में जारी नोटिस के अनुसार राणे को नोटिस जारी होने के 15 दिन के भीतर इस अनाधिकृत निर्माण को हटाने के लिए कहा गया है, इसकी जानकारी बीएमसी के अधिकारियों ने दी।
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