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कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं शिवसेना के महापौर उम्मीदवार


कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं शिवसेना के महापौर उम्मीदवार
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मुंबई - भले ही बीजेपी के महापौर पद के लिए दावेदार ना खड़े होने के कारण शिवसेना के महापौर उम्मीदवार की राह आसान होती दिख रही हो लेकिन अब वह एक नए कानूनी पचड़े में फंसते दिख रहे हैं। वॉर्ड नंबर 87 से कांग्रेस के हारे हुए उम्मीदवार एड.धर्मेश व्यास ने शिवसेना महापौर उम्मीदवार विश्वनाथ महाडेश्वर के खिलाफ कोर्ट में याचिका दाखिल की है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि जो एफिडेविट विश्वनाथ महाडेश्वर ने जो दिया था उसमें काफी खामियां और एमएमसी कानून 28F r/w 28ग के तहत उनकी उम्मीदवारी सहीं नहीं है।
इस याचिका में धर्मेश व्यास ने मांग की है कि 23 फरवरी को बीएमसी वॉर्ड नंबर 87 चुनाव के निर्णय को रद्द किया जाए। इस मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल को रखी गई है।

धर्मेश व्यास द्वारा लगाए गए आरोप-

1) विश्वनाथ महाडेश्वर कानूनी तौर पर चुनाव लड़ने के काबिल नहीं थे।

2) नॉमिनेशन फॉर्म में विश्वनाथ ने कई जानकारियां छुपाई जो कानूनन अपराध है।
3) सरकारी सहायता पाने वाले स्कूल के प्रिंसिपल के रुप में सैलरी उठाई।
4) चुनावी नियम के तहत उन्हें चुनाव लड़ने के पहले अपने पद से इस्तीफा देना होता है जो उन्होंने नहीं दिया।

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