17 मई को राज्य सरकार द्वारा वस्तु व सेवा कर विधेयक (जीएसटी) पास कराने के लिए विशेष बैठक बुलाई गई है। 17 मई को विधानमंडल के दोनों सदनों क़ी एक दिन की विशेष बैठक बुलाई गई है।
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जीएसटी 1 जुलाई से लागू किया जाना है। जिसके लिए इसे दोनों में मंजुरी के लिए रखा जाएगा। भारती संविधान के अनुच्छेद 246 (क) के तहत केंद्र और राज्य सरकार को जीएसटी लगाने का अधिकार मिला है। 17 मई को सत्र में महाराष्ट्र वस्तु व सेवा कर विधेयक महाराष्ट्र विधान परिषद और विधान सभा में रखा जाएगा।
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