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उद्धव ठाकरे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका

उद्धव ठाकरे समूह द्वारा दायर चुनाव आयोग के स्टे के लिए आवेदन को कोर्ट

उद्धव ठाकरे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका
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सुप्रीम कोर्ट ( supreme court)की संविधान पीठ ने भारत के चुनाव आयोग को एकनाथ शिंदे (eknath shinde)  समूह के असली  शिवसेना ( shiv sena ) के दावे का फैसला करने से रोकने से इनकार कर दिया। एक दिन की सुनवाई के बाद  उद्धव ठाकरे समूह द्वारा दायर स्टे के लिए आवेदन को खारिज करता है।

असली शिवसेना के दावे पर फैसला करने से रोकने से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भारत के चुनाव आयोग को एकनाथ शिंदे समूह के असली शिवसेना के दावे पर फैसला करने से रोकने से इनकार कर दिया।

पीठ ने आदेश दिया की "हम निर्देश देते हैं कि भारत के चुनाव आयोग के समक्ष कार्यवाही पर कोई रोक नहीं होगी, तदनुसार, इंटरलोक्यूटरी एप्लिकेशन को खारिज कर दिया जाता है"

5 जजों की बेंच

5 जजों की बेंच जिसमें जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, एम.आर. शाह, कृष्णा मुरारी, हिमा कोहली और पी.एस. नरसिम्हा उद्धव ठाकरे समूह द्वारा भारत के चुनाव आयोग को आधिकारिक शिवसेना पार्टी के रूप में मान्यता के लिए एकनाथ शिंदे समूह द्वारा उठाए गए दावे पर निर्णय लेने से रोकने के लिए पेश किए गए अंतरिम आवेदन पर सुनवाई कर रहे थे।

यह भी पढ़े- दिवंगत बालासाहेब की मृत्यु तक उनकी देखभाल करने वाले चंपासिंह थापा एकनाथ शिंदे समूह में शामिल

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