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सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनावों में 27% ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाई


सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनावों में 27% ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाई
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सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग (SEC) को निर्देश दिया है कि स्थानीय निकाय चुनावों (OBC reservation in Maharashtra local body election) में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह राज्य सरकार के लिए एक बड़ा झटका है।

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सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद  राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों में 27% ओबीसी का आरक्षण प्रभावित हुआ है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस आरक्षण को देने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी अध्यादेश को रद्द कर दिया है।इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अध्यादेश को निरस्त करते हुए कहा था कि शाही डेटा की जरूरत है। राज्य सरकार ने तब अध्यादेश जारी किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अध्यादेश पर रोक लगा दी है।

अदालत ने ओबीसी के लिए 27 फीसदी आरक्षित सीटों के लिए चुनाव स्थगित कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अन्य सीटों के लिए होने वाले चुनाव में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

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