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कोविड-19 के कारण एक या दोनों परिजन को खोने वाले 03 से 18 बच्चों के शैक्षिक खर्च के लिए निधी उपलब्ध

मुंबई शहर जिले के महिला एवं बाल विकास विभाग मे आवेदन करने की अपील

कोविड-19 के कारण एक या दोनों  परिजन को खोने वाले 03 से 18 बच्चों के शैक्षिक खर्च  के लिए निधी उपलब्ध
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सुप्रीम कोर्ट में दायर एक मामले में पारित एक आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट (supreme court) ने महिला एवं बाल विकास विभाग को किशोर न्याय निधि उपलब्ध कराई है। यह राशि आयुक्त, किशोर न्याय, महिला एवं बाल विकास पुणे द्वारा मुंबई शहर जिले के लिए जिला कलेक्टर और अध्यक्ष, जिलाकृति दल, मुंबई शहर के खाते में जमा कर दी गई है।

प्रति बच्चा रु.10000/- तक उपयोग करने की स्वीकृति

इस राशि को शैक्षिक व्यय (स्कूल फीस, छात्रावास शुल्क, शैक्षिक सामग्री की खरीद) के लिए प्रति बच्चा रु.10000/- तक उपयोग करने की स्वीकृति। मुंबई शहर जिले में कोविड-19 के कारण एक या दोनों परिजन  को खो चुके 03 से 18 बच्चों के शैक्षिक खर्च के लिए धनराशि का वितरण किया जाना है। प्रस्ताव मूल आवेदन के साथ जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी कार्यालय, मुंबई शहर कार्यालय में चाल संख्या 117, प्रथम तल, वर्ली-400018 से आवेदन पत्र लेकर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

आवेदनों की जांच के बाद जिला एक्शन टीम लेगी फैसला

प्राप्त आवेदनों की जांच के बाद इसे जिला एक्शन टीम को प्रस्तुत किया जाएगा। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि वित्तीय सहायता की स्वीकृति के संबंध में जिला एक्शन टीम के निर्णय के अनुसार धनराशि का वितरण किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए जिला महिला बाल विकास अधिकारी कार्यालय, मुंबई शहर, टेलीफोन नंबर 24922484 पर संपर्क करें।

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