हर साल दिवाली (Diwali) पर, निजी बस से जाने वाले यात्रियों को लूट लिया जाता है। हालांकि, इस दिवाली, अगर निजी यात्री बस संचालक(Private bus operator) अत्यधिक किराया लेते हैं, तो यह उन्हें महंगा पड़ेगा। परिवहन आयुक्त कार्यालय ने उन ड्राइवरों और मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्णय लिया है जो अत्यधिक किराया वसूलते हैं।
सरकार ने जारी किया आदेश
इस संबंध में राज्य के सभी आरटीओ (RTO) को आदेश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही, इस मामले में अधिकतम 4,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। एसटी कॉर्पोरेशन (MSRTC) ने परिवहन के संबंधित चरणों के लिए किराए तय किए हैं। सरकार ने निजी अनुबंधित वाहनों के उस श्रेणी के लिए प्रति किलोमीटर का अधिकतम किराया 50 प्रतिशत तय किया है।
दिवाली के अवसर पर, बड़ी संख्या में यात्री वापस गाँव आते हैं। इस बीच, परिवहन आयुक्त कार्यालय में शिकायतें आ रही थीं कि निजी बसों द्वारा यात्रियों को ले जाने के दौरान ट्रांसपोर्टर अत्यधिक किराया वसूल रहे हैं। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, आरटीओ टीम को निजी यात्री बसों पर कार्रवाई करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यात्री बसें शुरू होने वाले स्थानों पर अधिक किराया वसूला जाए।
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