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महाराष्ट्र सरकार को झटका, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कांजुरमार्ग में चल रहे मेट्रो कार शेड के काम पर लगाई रोक

दरअसल राज्य सरकार कांजुरमार्ग की जिस 102 एकड़ पर कारशेड का निर्माण कर रही है, केंद्र सरकार ने उसे अपना बताते हुए एक याचिका दायर किया था।

महाराष्ट्र सरकार को झटका, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कांजुरमार्ग में चल रहे मेट्रो कार शेड के काम पर लगाई रोक
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बॉम्बे हाईकोर्ट (bombay high court) ने महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार (Uddhav Thackeray Government) को तगड़ा झटका देते हुए कांजुरमार्ग में चल रहे मेट्रो 3 केे कार शेड प्रोजेक्ट ( Metro Car Shed Project) पर रोक लगाने का आदेश दिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने MMRDA को परियोजना को यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है।

हाईकोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ उद्धव सरकार सुप्रीम कोर्ट (supreme court) का रुख करने का विचार कर रही है क्योंकि कोर्ट के इस फैसले से उद्धव सरकार एकदम बैकफुट पर आ गई है। साथ ही सरकार की साख पर भी बट्टा लगा है। 

दरअसल राज्य सरकार कांजुरमार्ग की जिस 102 एकड़ पर कारशेड का निर्माण कर रही है, केंद्र सरकार ने उसे अपना बताते हुए एक याचिका दायर किया था।

केंद्र सरकार द्वारा दायर की गई एक याचिका पर मुख्य न्यायाधीश एस. दीपांकर दत्ता एवं न्यायमूर्ति गिरीश एस.कुलकर्णी की पीठ ने शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा था कि प्रस्तुत कागजात से यह सिद्ध होता है कि यह भूमि केंद्र सरकार की है।

बता दें कि, अक्तूबर 2020 में उद्धव सरकार ने पूर्वी उपनगर कांजुरमार्ग में ईस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे से सटी 102 एकड़ की साल्ट पैन लैंड पर मेट्रो कारशेड बनाने के आदेश दे दिए थे। जिसके बाद एमएमआरडीए (mmrda) ने वहां काम शुरू कर दिया। लेकिन दो नवंबर को केंद्र सरकार के उप नमक आयुक्त ने उस जमीन पर अपने विभाग का दावा करते हुए एक बोर्ड लगा दिया।

इसके साथ ही केंद्र सरकार के उद्योग संवर्द्धन एवं आंतरिक व्यापार मंत्रालय की ओर से मुख्य सचिव सचिन कुमार को पत्र भेजकर आपत्ति दर्ज कराई गई और केंद्र सरकार की ओर से इसी संदर्भ में मुंबई उच्चन्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी।

साल इस परियोजना को लेकर काफी विवाद हुआ था। पहले यह परियोजना आरे में चल रही थी, लेकिन पेड़ों को काटे जाने के विरोध को देखते हुए उद्धव सरकार ने इस परियोजना को कांजूर मार्ग (Kanjur Marg) शिफ्ट कर दिया।

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