Advertisement

बुलेट ट्रेन परियोजना - भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पर कोई रोक नहीं

हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है

बुलेट ट्रेन परियोजना - भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पर कोई रोक नहीं
SHARES

बॉम्बे हाईकोर्ट (bombay high court ) ने बुलेट ट्रेन (bullet train) परियोजना के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पर कोई रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिससे मुंबई-अहमदाबाद को तेजी से गलियारे से जोड़ने की उम्मीद है। कोर्ट के इस फैसले को गोदरेज एंड बोयस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड के लिए एक झटका माना जा रहा है।  कंपनी ने बुलेट ट्रेन परियोजना को सामाजिक प्रभाव आकलन से मुक्त करने के सरकार के फैसले पर आपत्ति जताई है।

सामाजिक प्रभाव आकलन

भूमि अधिग्रहण( land acquisition) पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार के अनुसार, किसी भी परियोजना को सार्वजनिक हित के लिए निर्यात करने वाले को सामाजिक प्रभाव आकलन से गुजरना होगा। इस मूल्यांकन के आधार पर, अधिकारी यह पता लगाने का कार्य करते हैं कि क्या परियोजना एक सार्वजनिक उद्देश्य, प्रभावित परिवारों का आकलन और विस्थापित होने के लिए है।
 

केंद्र सरकार की अधिसूचना को भी चुनौती
इसके अलावा, कंपनी ने केंद्र सरकार की अधिसूचना को भी चुनौती दी है जिसके द्वारा उसने राज्य सरकार को ऐसी परियोजनाओं के लिए भूमि प्राप्त करने के लिए आवश्यक सभी चीजों को निष्पादित और आगे बढ़ाने के लिए शक्तियां सौंप दी हैं। इसके अलावा, कंपनी ने 2013 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 10 और 11 की वैधता को चुनौती दी है, जो राज्य को विशेष अधिकार देता है और क्रमशः अधिग्रहण से संबंधित एक प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन को अनिवार्य करता है।

इसके अनुसार,कंपनी ने जस्टिस अमजद सईद और अनुजा प्रभुदेसाई की पीठ को याचिका दायर करने और अधिग्रहण कानून के प्रावधानों की अधिसूचनाओं और संवैधानिक मान्यताओं को चुनौती दी है। इसने याचिका पर फैसला होने तक परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण पर रोक लगाने का आग्रह किया।पीठ ने आखिरी बार दिसंबर 2019 में याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उसने वरिष्ठ वकील नवरोज सेर्वेई द्वारा दी गई दलीलें सुनीं, जो गोदरेज और अनिल सिंह के लिए पेश हुईं, अतिरिक्त महाधिवक्ता (ASG) नेशनल हाई-स्पीड कॉर्पोरेशन (NHSRC) के लिए पेश हुईं।

यह भी पढ़े- एसी लोकल ट्रेन में 'शॉपिंग' की सुविधा होगी शुरू

Read this story in English
संबंधित विषय
Advertisement
मुंबई लाइव की लेटेस्ट न्यूज़ को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें