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कोरोना वायरस- लोकल ट्रेन यात्रा सहित अन्य प्रतिबंध राज्य में अभी भी जारी

सरकार ने नागरिको से कोविड नियमों का पालन करने की अपील की

कोरोना वायरस- लोकल ट्रेन यात्रा सहित अन्य प्रतिबंध राज्य में अभी भी जारी
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कोरोना  (coronavirus) की पृष्ठभूमि में राज्य सरकार द्वारा 08 अक्टूबर और 26 अक्टूबर 2021 के साथ-साथ 8 जनवरी, 09 जनवरी और 31 जनवरी 2022 को जारी किए गए आदेश अभी भी राज्य में लागू हैं। लोकल ट्रेन यात्रा सहित अन्य प्रतिबंध राज्य में अभी भी जारी है। गैर-टीकाकरण वाले नागरिकों के लिए लोकल ट्रेन यात्रा (mumbai local train news)  सहित अन्य प्रतिबंध पहले जैसी ही हैं। आपदा प्रबंधन विभाग ने नागरिकों से कोविड रोकथाम नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की है।

कोरोना नियमो के पालन की अपील

कोविड वायरस के प्रसार को रोकने के लिए 15 जुलाई, 10 अगस्त और 11 अगस्त, 2021 को जारी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। लेकिन अभी भी 08 अक्टूबर, 26 अक्टूबर 2021, दिनांक। 8 जनवरी, 09 जनवरी 31 जनवरी 2022 को जारी आदेश अभी भी लागू हैं। हालांकि, नागरिकों और विभिन्न सेवा प्रदाताओं से कोविड रोकथाम नियमों का पालन करने का आग्रह किया जाता है, जैसे मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाए रखना और सार्वजनिक यात्रा के दौरान बार-बार हाथ धोना, चाहे उन्हें टीका लगाया गया हो या नहीं।

हाईकोर्ट ने की थी सख्त टिप्पणी

जिन लोगो का  टीकाकरण पूरा नहीं हुआ है उन्हें मुंबई की लोकल ट्रेनों में यात्रा करने की अनुमति नहीं है इसके खिलाफ  बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। उच्च न्यायालय ने मंगलवार को  कहा कि महाराष्ट्र सरकार का 2021 का आदेश जिसमें केवल उन लोगों को जिन्हें कोविड के खिलाफ पूरी तरह से टीका लगाया गया है, लोकल ट्रेनों में यात्रा करने की अनुमति दी गई है,  वह 'अवैध' है

यह भी पढ़ेहड़ताल में शामिल कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई

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