केंद्र ने आदेश जारी किया है कि 1 फरवरी, 2020 से 31 अक्टूबर 2021 के बीच समाप्त हुए सभी प्रकार के वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र, फिटनेस परमिट, वाहन पंजीकरण, वाहन लाइसेंस को 31 अक्टूबर, 2021 तक वैध माना जाए। इसलिए एक्सपायर्ड वाहन लाइसेंस, लाइसेंस और अन्य दस्तावेजों का नवीनीकरण और संबंधित कार्यों को अगले 17 दिनों के भीतर पूरा करना होगा।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इन कार्यों को पूरा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है और इसके बाद ड्राइवरों को कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा। देश के प्रमुख परिवहन संघों ने केंद्र को पत्र लिखकर इस फैसले को तीन महीने और बढ़ाने की मांग की थी। केंद्र ने पत्र का जवाब देने में अपनी भूमिका स्पष्ट की।
वाहन प्रलेखन से संबंधित कार्यों का एक बड़ा बैकलॉग है। इसी तरह, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं और जनशक्ति की कमी है। अखिल भारतीय मोटर परिवहन कांग्रेस के बाल मलकीत सिंह ने कहा कि इन कठिनाइयों को देखते हुए, केंद्र को 31 अक्टूबर की समय सीमा को तीन महीने और बढ़ाने की जरूरत है।
वाहन दस्तावेजों से संबंधित कार्य सिर्फ 17 दिनों में पूरा करना संभव नहीं है। इससे क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में भारी भीड़भाड़ की आशंका पैदा हो गई है।
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