भीड़ के दौरान एक ही समय में लाखों लोग मुंबई लोकल में यात्रा करते है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने रेलवे प्रशासन को भीड़ कम करने के लिए पश्चिमी रेलवे मार्ग पर चर्चगेट और विरार स्टेशनों के बीच प्रयोगात्मक आधार पर डबल डेकर लोकल सेवा पर विचार करने का निर्देश दिया है।
याचिकाओं पर सुनवाई
हाईकोर्ट के प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील और न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी की बेंच के सामने इस मामले की सुनवाई हुई। बेंच के सामने रेलवे दुर्घटना, दिव्यांग यात्रियों की समस्याओं, फुट ओवर ब्रिज की समस्या से जुड़े अन्य मुद्दों के संबंध में दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई हुई जिसमें कोर्ट ने रेलवे को ये आदेश दिया।
दरअसल रेलवे ने कहा था की पीक हॉर्स के दौरान भीड़ पर नियंत्रण रखना काफी मुश्किल है। इस पर, उच्च न्यायालय रेलवे को टोक्यो मेट्रो शहर से भीड़ के दौरान यात्रियों की संख्या को संयमित करने के तरिके का भी अध्ययन करने को कहा है।
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