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MSRTC स्ट्राइक : राज्य को 18 फरवरी तक पैनल रिपोर्ट जमा करने को कहा गया

अपनी मांगों को लेकर अक्टूबर 2021 से लगभग 90,000 निगम कर्मचारी हड़ताल पर हैं।

MSRTC स्ट्राइक : राज्य को 18 फरवरी तक पैनल रिपोर्ट जमा करने को कहा गया
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शुक्रवार, 11 फरवरी को, बॉम्बे हाईकोर्ट( BOMBAY HIGH COURT) ने महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (MSRTC) के साथ-साथ राज्य सरकार को निगम के कर्मचारियों की मांगों का आकलन करने के लिए नियुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 18 फरवरी तक का समय दिया। ST निगम के लगभग 90,000 कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अक्टूबर 2021 से हड़ताल पर हैं।

MSRTC को अतिरिक्त समय

मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मकरंद एस कार्णिक की पीठ ने उच्च स्तरीय समिति द्वारा 3 फरवरी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने के बाद MSRTC  को अतिरिक्त समय दिया।  8 नवंबर 2021 को अदालत द्वारा दी गई 12-सप्ताह की समय सीमा के भीतर आदेश दिया था की समिति का गठन किया जाएगा और रिपोर्ट को पेश किया जाए।मुख्य सचिव तीन सदस्यीय पैनल का नेतृत्व कर रहे हैं, जबकि एमएसआरटीसी के प्रबंध निदेशक इसके समन्वयक हैं।

राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को 5 फरवरी से पहले समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर अदालत को अपने विचार बताने के लिए कहा गया था।इससे पहले उच्च न्यायालय ने सरकार के साथ-साथ राज्य परिवहन निगम को भी 18 फरवरी तक सीलबंद लिफाफे के माध्यम से अदालत के रजिस्ट्रार जनरल को ठाकरे के विचारों के साथ समिति के सुझाव देने का आदेश दिया था।

मामले की सुनवाई अब 22 फरवरी को होगी।

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