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लोकल ट्रेनों कितने दिनों तक बंद रहेगा; हाईकोर्ट ने किया राज्य सरकार से सवाल

लॉक डाउन के कारण मार्च महीने से ही लोकल ट्रेन को आम लोगो के लिए बंद कर दिया गया है

लोकल ट्रेनों  कितने दिनों  तक बंद रहेगा;  हाईकोर्ट ने किया राज्य सरकार से सवाल
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कोरोना वायरस (Corona virus) का प्रकोप बढ़ रहा है, जिससे राज्य सरकार (State goverment) को काफ़ी मुशीबतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा, इन नागरिकों को भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाने से रोक दिया गया।  इसके कारण, मुंबई लोकल(Mumbai local)  को भी यात्रियों के लिए बंद कर दिया गया।  राज्य सरकार ने स्थानीय लोगों की भीड़ को देखते हुए यह निर्णय लिया। लेकिन अब, 6 महीने के बाद भी,लोकल ट्रेन को लोगो के लिए  शुरू नहीं किया गया है।  इसलिए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से सवाल किया है।

हाई कोर्ट ने पूछे सवाल

'आपको कोरोना के साथ रहना होगा।  इसलिए, ट्रेन कितने दिन और बंद होगी? ’, उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से पूछा है।  वकीलों सहित कई कर्मचारी काम के लिए यात्रा कर रहे हैं।  हालाँकि 6 महीने बीत चुके हैं, फिर भी उन्हें यात्रा करने की अनुमति नहीं है।  मुख्य जस्टिस दीपांकर दत्ता ने  वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जस्टिस  गिरीश कुलकर्णी की पीठ के समक्ष सुनवाई हुई।  

पीठ ने सुझाव दिया कि वकीलों को उसी दिन ई-पास और अनुमति दी जानी चाहिए।  महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोनी ने अदालत से कहा कि वह इस पर विचार करेंगे।

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