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वाहन चलाते समय मोबाइल पर की बात, तो तीन महीने के लिए होगा लाइसेंस रद्द

अब आरटीओ विभाग की तरफ से ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर क़ानूनी धारा लगाने सहित तीन महीने के लिए लाइसेंस रद्द करने का आदेश जारी किया गया है।

वाहन चलाते समय मोबाइल पर की बात, तो तीन महीने के लिए होगा लाइसेंस रद्द
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ट्रैफिक पुलिस बार-बार लोगों से ट्रैफिक नियमों का पलना करने को कहती है बावजूद इसके लोग बड़े ही आसानी से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं। वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करना, बिना हेलमेट के बाइट चलाना, एक ही बाइक पर तीन लोग बैठना आम बात है। लेकिन अब मुंबई की ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ कड़े कदम उठाने का निर्णय किया है। अब आरटीओ विभाग की तरफ से ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर क़ानूनी धारा लगाने सहित तीन महीने के लिए लाइसेंस रद्द करने का आदेश जारी किया गया है।

आईपीसी की धारा के तहत होगी कार्रवाई 

ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर लोग अपनी जान तो जोखिम में डालते ही हैं साथ ही अन्य लोगों के लिए भी खतरा पैदा करते हैं। लेकिन अब इसे रोकने के लिए कड़े उपाय किये जा रहे हैं। अब ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर ट्रैफिक पुलिस आईपीसी की धारा 283 (सड़क पर व्यवधान पैदा करने और दूसरे नागरिकों के खिलाफ खतरा पैदा करने) के तहत केस दर्ज किये जाएंगे। पुलिस विभाग के मुताबिक 1 अक्टूबर से ही कार्रवाई चालू है और अब तक 40 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किये गए हैं। 

तीन महीने के लिए लाइसेंस होगा रद्द 

पुलिस विभाग द्वारा जारी किये गए एक आंकड़े के मुताबिक महाराष्ट्र में हर 40 मिनट में एक दुर्घटना घटित होती है। साथ ही सबसे अधिक दुर्घटना बाइक चलाते समय मोबाइल पर बात करते समय घटित होती है। इसीलिए अगर कोई बाइक चालक बाइक चलाते समय मोबाइल पर बात करते हुए पाया जाता है तो उसका लाइसेंस तीन महीने के लिए रद्द किया जा सकता है।

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