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नवी मुंबई - हेलमेट के इस्तेमाल को अनिवार्य

क्षेत्रीय परिवहन विभाग ने दोपहिया वाहनों की बढ़ती दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हेलमेट अनिवार्य कर दिया है

नवी मुंबई - हेलमेट के इस्तेमाल को अनिवार्य
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दुपहिया वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या से निपटने के लिए नवी मुंबई क्षेत्रीय परिवहन विभाग ने विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों, कॉर्पोरेट कार्यालयों और सरकारी और निजी कार्यालयों को नोटिस जारी करके सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए है। मोटर वाहन अधिनियम 194 (सी) के अनुसार नोटिस जारी किया  गया है। इस नोटिस पर हेलमेट पहनने के महत्व पर जोर दिा गया है।  गैर-अनुपालन के लिए दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। (Navi Mumbai transport department  made Mandatory use of helmet)

वाहनों की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एक बड़ा कदम

आंकड़े बताते हैं कि राज्य में वाहनों की दुर्घटनाओं का एक बड़ा हिस्सा दोपहिया वाहनों से संबंधित है और हेलमेट न पहनने से होने वाली मौतों की संख्या खतरनाक रूप से अधिक है। इसके जवाब में परिवहन विभाग ने मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 की धारा 128 और संबंधित प्रावधानों के तहत हेलमेट के इस्तेमाल को अनिवार्य कर दिया है। 

नवी मुंबई की उप क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी हेमांगिनी पाटिल ने कहा कि सरकारी और निजी कार्यालयों, कंपनियों, शैक्षणिक संस्थानों और कॉलेजों सहित विभिन्न प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किए गए हैं। नोटिस संस्थानों को सलाह देते हैं कि वे अपने परिसर के भीतर हेलमेट के बिना मोटरसाइकिल चालकों, दोनों सवारों और पीछे बैठे यात्रियों के प्रवेश पर रोक लगा दें। अनुपालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप संगठन को जिम्मेदार ठहराते हुए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194 (सी) के तहत दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है।

पाटिल ने आगे जोर देकर कहा कि नवी मुंबई में निजी कंपनियों, सरकारी कार्यालयों, कॉर्पोरेट कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और कॉलेजों में अनिवार्य हेलमेट नियम के बारे में जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। साथ ही कई शैक्षणिक संस्थानों और कार्यालयों को नोटिस जारी कर बिना हेलमेट के बाइक सवारों को अपने परिसर में प्रवेश नहीं करने का आग्रह किया गया है।

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