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स्पीड ब्रेकर डिवाइ, टैक्सी चालकों को मिली कुछ दिनों की राहत


स्पीड ब्रेकर डिवाइ, टैक्सी चालकों को मिली कुछ दिनों की राहत
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टैक्सी चालकों के लिए राहत भरी खबर है। कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट को भरोसा दिया कि कि जब तक स्पीड ब्रेकर डिवाइस यानी स्पीड गवर्नर्स पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो जाते तब तक टैक्सी चालको को अपनी टैक्सी में स्पीड गवर्नर्स लगाने की सख्ती नहीं होगी। आपको बता दें कि सरकार ने वाहनों के लिए स्पीड गवर्नर्स लगाना अनिवार्य किया हुआ है लेकिन मार्केट में स्पीड गवर्नर्स की कमी के चलते कई टैक्सी चालक अभी तक अपनी टैक्सी में स्पीड गवर्नंर्स नहीं लगा पाएं हैं। इसी संदर्भ में टैक्सी मेंस यूनियन ने कोर्ट ने याचिका दाखिल की थी। गुरुवार को माननीय जज शांतनू केमकर और राजेश केतकर की खंडपीठ इस याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।

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इसके पहले कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि पर्याप्त मात्रा में स्पीड गवर्नर्स के उपलब्ध हो जाने तक सख्ती न की जाए। कोर्ट ने इस विषय पर एक निर्देश भी जारी करने का आदेश दिया।


इस मौके पर केंद्र सरकार की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने अपना पक्ष रखा। केंद्र की तरफ से कहा गया कि मोटर व्हीकल कानून के अनुसार स्पीड गवर्नर्स पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने तक सख्ती नहीं करने का अधिकार राज्य सरकार को है। राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट को यह भी भरोसा दिलाया गया कि आने वाले 4 हफ़्तों में वह इस संदर्भ में कोई न कोई निर्णय लेगी।

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