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रफ़्तार के सौदागरों पर लगेगी ब्रेक, वाहनों में लगेंगे स्पीड ब्रेकर


रफ़्तार के सौदागरों पर लगेगी ब्रेक, वाहनों में लगेंगे स्पीड ब्रेकर
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महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा काली पीली टैक्सी, ओला कैब, पर्यटक टैक्सियों और छोटे टेम्पो सहित जिन वाहनों का वजन 3500 किलो से कम होगा, उनमें स्पीड लिमिट डिवाइस लगाने की घोषणा की है। इस डिवाइस को लगाने के बाद गाड़ियों की अधिकतम गति 80 किमी प्रति घंटे से अधिक नहीं जा सकेगी।

सूचना के अनुसार सभी वाहनों में स्पीड लिमिट डिवाइस को लगाना अनिवार्य है। जिसका खर्च करीब 15 से 20 हज़ार तक लगेगा।

इसके पहले केंद्र सरकार ने भी सभी बड़े वाहनों के साथ छोटे वाहनों पर इस तरह की स्पीड डिवाइस लगाने की बात की थी लेकिन अब राज्य सरकार इसमें संसोधन करते हुए अब सिर्फ छोटे वाहनों जिसमे सिर्फ 8 लोगों की सवारी हो सकती है इसमें स्पीड डिवाइस लगाने की बात कही है। यही नहीं अगर वाहनों में स्पीड डिवाइस नही लगाने पर उनका रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जा सकता है।

सरकार के इस निर्णय का कई यात्रियों ने स्वागत किया,लेकिन इस बात को लेकर टैक्सी यूनियन सहित कई टैक्सी चालक काफी नाराज है।

मुंबई टैक्सीमेंस यूनियन के नेता ए.एल क्वाड्रोस ने कहा कि केंद्र सरकार ने स्पीड गवर्नर्स के विनिर्माण के दबाव में यह निर्णय लिया है। क्वाड्रोस ने आगे कहा कि सिर्फ स्पीड डिवाइस बनाने वाली कंपनी के फायदे के लिए इस प्रकार का नियम टैक्सी चालकों पर जबरन लादा जा रहा है।

क्वाड्रोस ने सवाल उठाते हुए कहा कि गुरुवार को फिटनेस नवीनीकरण प्रमाणपत्र के बिना करीब 300 टैक्सियों को लौटा दिया गया क्योंकि आरटीओ ने स्पीड गवर्नरों पर जोर दिया। अब 300 टैक्सी चालकों को सरकार रोड पर लाने की तैयारी कर रही है क्योंकि जब टैक्सी की कीमत 17 हज़ार है तो 15 हज़ार की डिवाइस कैसे लगवा सकते हैं?

तो वही इस मामले में अब सोमवार को टैक्सी यूनियन हाई कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर करने की तैयारी कर ली है और आने वाले समय मे सरकार को भी घेर सकती है।


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