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ट्रेन में चढ़ते उतरते समय यात्रियों की मौत का मुआवजा रेलवे को देना होगा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश


ट्रेन में चढ़ते उतरते समय यात्रियों की मौत का मुआवजा रेलवे को देना होगा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश
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सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि रेलवे प्रशासन को उस व्यक्ति के परिवार को मुआवजा देना होगा जिसकी मौत रेल पर चढ़ते या उतरते समय हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ये आदेश दिया। रेलवे में चढ़ते या फिर उतरते समय किसी यात्री की मौत हो जाना या फिर किसी का भी जख्मी हो जाना बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन रेलवे को ऐसे हादसों के शिकार हुए लोगों के परिवारवालों को नमुआवजा देना ही होगा , रेलवे इन घटनाओं पर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता।


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सुप्रीम कोर्टा में न्या. ए के गोयल और न्या. आर. एफ नरिमन की बेंच ने रेलवे मंत्रालय की याचिका पर सुनवाई की थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 124 ए के तहत, आत्महत्या. बीमारी से होनेवाली मौत याफइर खुद को नुकसान पहुंचानेवाले मामले में रेलवे मुआवजा देने के लिए बाध्य नहीं है और ये मामले अपवाद होंगे।

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यात्रियों के पास टिकट ना होने के कारण रेलवे अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकता है। लेकिन रेलवे को मुआवजा देने के लिए यात्रियों को भी मजबूत दस्तावेज देनें होंगे।

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