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लोकल ट्रेन के पास के लिए सत्यापन कार्य शुरू

मुंबई के 53 रेलवे स्टेशनों और पूरे मुंबई महानगर के 109 स्टेशनों पर लगातार दो सत्रों तक सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक सत्यापन जारी रहेगा।

लोकल ट्रेन के पास के लिए सत्यापन कार्य शुरू
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महाराष्ट्र (maharashtra) सरकार द्वारा कोरोना (covid19) के दोनों टीके लगवा चुके लोगों को 15 अगस्त (15 august) से लोकल ट्रेन (local train) में यात्रा की अनुमति देने के बाद से रेलवे ने बुधवार से ऑफलाइन सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर दिया है। इसके तहत यात्रियों को मासिक पास दिया जा रहा है, लेकिन उसके पहले यह चेक किया जा रहा है कि टिकट लेने वाला वैक्सीन (vaccine) की दोनों डोज लगवा लिया है नहीं?

मुंबई के 53 रेलवे स्टेशनों और पूरे मुंबई महानगर के 109 स्टेशनों पर लगातार दो सत्रों तक सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक सत्यापन जारी रहेगा।  

BMC कमिश्नर इकबाल सिंह चहल (iqbal singh chahal) ने बताया कि केवल वैध यात्रियों को ही रेलवे की ओर से मासिक पास दिया जाएगा।

  •  2 खुराक लेने वाले पात्र नागरिकों को 15 अगस्त से ट्रेन से यात्रा करने की अनुमति दी गई है।
  • ऐप बना कर ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू करने की प्रक्रिया कुछ ही समय में शुरू हो जाएगी।
  • इससे पहले, ऑफ़लाइन प्रक्रिया सप्ताह के पूरे दिन जारी रहेगी।
  • पास लेने के लिए निवासियों को अपने निकटतम रेलवे स्टेशन पर जाकर इस प्रक्रिया से गुजरना होगा।
  • रेलवे स्टेशनों पर भीड़ न लगाएं।

जिन नागरिकों ने वैक्सीन की दूसरी खुराक लेने के बाद 14 दिन पूरे कर लिए हैं, उन्हें दूसरी खुराक लेने के वैध प्रमाण पत्र की एक प्रति, फोटो पहचान पत्र प्रमाण के साथ निकटतम रेलवे स्टेशन पर ले जाना होगा। रेलवे स्टेशन में प्रवेश तब तक अस्वीकार कर दिया जाएगा जब तक कि इनमें से एक या दोनों दस्तावेज उपलब्ध न हों। इस प्रक्रिया में भीड़भाड़ की आशंका को देखते हुए स्टेशनों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गयी है।

इस तरह होगा सत्यापन

  • सेंट्रल, वेस्ट और हार्बर लाइन पर 109 स्टेशनों पर टिकट खिड़की के पास 358 हेल्प डेस्क होंगे।
  • इस यूनिट पर BMC के कर्मचारी कोविन एप पर दोनों खुराकों पर संबंधित नागरिक द्वारा लिए गए अंतिम प्रमाण पत्र की वैधता की जांच करेंगे।
  • फोटो आईडी से भी सबूतों की जांच होगी।
  • यदि सत्यापन में दोनों दस्तावेज वैध हैं, तो कोविड प्रमाण पत्र के साथ फोटो पहचान प्रमाण की एक प्रति पर मुहर लगाई जाएगी।
  • रेलवे स्टेशन पर टिकट खिड़की पर मुहर लगे प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद रेलवे प्रशासन द्वारा एक मासिक ट्रेन पास जारी किया जाएगा।
  • नकली प्रमाण पत्र बनवाने वालों को संक्रामक रोग नियंत्रण अधिनियम, आपातकालीन प्रबंधन अधिनियम, भारतीय दंड संहिता के तहत सख्त पुलिस कार्रवाई की जाएगी।
  • यात्रियों से आग्रह किया जाता है कि वे यात्रा के दौरान मास्क पहनने सहित अन्य नियमों का पालन करें।
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