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काला हिरण शिकार मामला: सैफ, तब्बू, सोनाली, नीलम की बढ़ी मुश्किलें

इसी मामले में सीजेएम कोर्ट ने सलमान खान को वन्‍य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 51 के तहत दोषी ठहराया था और उन्‍हें पांच साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। लेकिन बाद में उन्हें जमानत मिल गयी और वे इस समय बाहर हैं।

काला हिरण शिकार मामला: सैफ, तब्बू, सोनाली, नीलम की बढ़ी मुश्किलें
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साल 1998 में हुए काला हिरण के शिकार मामले में बॉलिवुड स्‍टार सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम  की मुसीबतें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। इन सभी को राजस्‍थान हाई कोर्ट की जोधपुर बेंच ने इस केस में फिर से नोटिस जारी भेजा है। वैसे आपको बता दें कि इसी मामले में मशहूर स्‍टार सलमान खान को दोषी ठहराते हुए उन्‍हें पांच साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। फिलहाल वे बेल पर हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक काले हिरण शिकार मामले में सीजेएम अदालत ने सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, नीलम, तब्बू और दुष्यंत सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया था, लेकिन इस आदेश के खिलाफ सरकार की ओर से याचिका दायर की गई , जिसके बाद राजस्थान उच्च न्यायालय ने इन सभी को फिर से नया नोटिस भेजा है, अब इसकी सुनवाई 8 हफ्ते के बाद है।

इसी मामले में सीजेएम कोर्ट ने सलमान खान को वन्‍य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 51 के तहत दोषी ठहराया था और उन्‍हें पांच साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। लेकिन बाद में उन्हें जमानत मिल गयी और वे इस समय बाहर हैं।  

आपको बता दें की यह मामला 20 साल पुराना है। जो फिल्म फिल्‍म 'हम साथ-साथ हैं' की शूटिंग के दौरान 1998 में घटी थी। इन सभी पर आरोप लगा था कि इन्होने काकानी गांव के पास आधी रात को दो काले हिरण का शिकार किया था। यह काला हिरण संरक्षित जीव में आता है और इसे राजस्थान में पवित्र माना जाता है इसीलिए मामला अदालत में पहुंच गया।

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