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200 और 2000 के नोटों को रखें संभाल कर, वर्ना पड़ सकता है पछताना


200 और 2000 के नोटों को रखें संभाल कर, वर्ना पड़ सकता है पछताना
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बैंकों की तरफ से 200 और 2000 के कटे, फटे या पुराने हो चुके नोट न तो जमा किये जाएंगे और न ही बदले जाएंगे, क्योंकि नोटबंदी के बाद जारी हुए इन नए नोटों को बदलने का नियम अभी तक जारी नहीं हुआ है। इसीलिए इन नोटों को संभाल कर रखने में ही भलाई है।


'जमा करने का कोई नियम नहीं'

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिजर्व बैंक के आरबीआई एक्ट के सेक्शन 28 के तहत जो पुराने नोट हैं जैसे 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000 और 10,000 उन्हें ही बैंकों द्वारा जमा किया या बदला जा सकता है। 8 नवंबर 2016 को घोषित हुए नोटबंदी के बाद 2000 रूपये जारी किये गए थे और अगस्त 2017 में 200 के नोट चलन में आये थे। इन नए नोटों को जमा करने से संबंधित अभी तक कोई भी नियम आरबीआई द्वारा जारी नहीं किया गया है इसीलिए बैंकों द्वारा इन नोटों को नहीं लिया जाएगा।


'आधिकारिक घोषणा के बाद ही बदले जा सकेंगे'
हालांकि रिजर्व बैंक ने इस बारे साल 2017 में वित्त मंत्रालय को पत्र भी लिखा था। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। रिजर्व बैंक के अनुसार, RBI के नोट रिफंड नियम, 2009 के तहत महात्मा गांधी सीरीज के नए नोट मात्र मौजूदा नियमों के तहत ही नहीं बदले जा सकते हैं। इनको सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर घोषणा होने के बाद ही बदला जा सकेगा।

तो ग्राहकों को होगी परेशानी 
बैंकों के अनुसार नए नोटों के बदलने के संदर्भ में अगर जल्द हो कोई नियम नहीं लाया गया तो आने वाले समय में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ईटी से बात करते हुए कहा कि सरकार ये जरूरी बदलाव करने पर ध्यान दे रही है। जिस बदलाव की भी जरुरत होगी वो बदलाव सरकार करेगी।

नहीं छापे जा रहे हैं ये नोट  
ईटी से बात करते हुए आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष सी गर्ग ने कहा था कि 2000 के 6.70 लाख करोड़ रुपए के नोट चलन में है और रिजर्व बैंक ने इनको छापना बंद कर दिया है।

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