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फ्लाइंग कंदिल की बिक्री, भंडारण और उपयोग पर प्रतिबंध

मुंबई पुलिस ने जारी किया आदेश

फ्लाइंग कंदिल की बिक्री, भंडारण और उपयोग पर प्रतिबंध
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पुलिस उपायुक्त (अभियान) विशाल ठाकुर ने बताया कि मानव जीवन एवं लोक शांति एवं सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे, असामाजिक तत्वों की गतिविधियों की संभावना को देखते हुए फ्लाइंग लालटेन के उपयोग, बिक्री एवं भंडारण पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया गया है, 29 जनवरी, 2024 तक बृहन्मुंबई पुलिस आयुक्तालय की सीमा के भीतर लागू किया गया है। (Ban on sale, storage and use of flying lanterns)

सार्वजनिक शांति एवं सुरक्षा पर गंभीर खतरे को रोकने के लिए आदेश लागू

फ्लाइंग लालटेन के माध्यम से असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है। यह आदेश मानव जीवन एवं सार्वजनिक शांति एवं सुरक्षा पर गंभीर खतरे को रोकने के लिए लागू किया गया है।

आदेश में यह भी कहा गया है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 144 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा।

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