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बीएमसी ने ग्राउंड, गार्डन और समुद्री बीचो को सुबह 6 से रात 10 बजे तक खुले रहने की इजाजत दी

बीएमसी ने लोगों से अपील भी है की वह इन सभी जगहों पर जाते समय कोरोना के नियमो का पालन करे।

बीएमसी ने ग्राउंड, गार्डन और समुद्री बीचो को सुबह 6 से रात 10 बजे तक खुले रहने की इजाजत दी
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बीएमसी ने मुंबई में   ग्राउंड, गार्डन और समुद्री बीचो को सुबह 6 से रात 10 बजे तक खुले रहने की इजाजत दे दी है । इसके साथ ही बीएमसी ने लोगों से अपील भी है की वह इन सभी जगहों पर जाते समय कोरोना के नियमो का पालन करे। कुछ दिनों पहले ही राज्य सरकार ने उन लोगों को लोकल ट्रेन में यात्रा करने की इजाजत दे दी थी जिन्होने कोरोना वैक्सीन की दोनो डोज ले ली है और दूसरा डोज लिये हुए 14 दिन पूरे हो चुके हो। राज्य सरकार ने दुकानों और होटलों काे भी खोलने की समय सीमा बढ़ा दी है। 

हाईकोर्ट ने की है बीएमसी की तारीफ

कोरोना (covid19) की पहली लहर हो या दूसरी लहर, BMC ने जिस तरह से लॉकडाउन (lockdown) में स्थिति को हैंडल किया था, उस मॉडल को विश्व को अनेक देशों सहित विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भी सराहा था। यही नहीं अब BMC जिस तरह से वैक्सीनेशन अभियान को सुचारू रूप से चला कर मुंबईकरों को टीका लगा रही है वह भी एक मिसाल है। इसे लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट (bombay high court) ने भी BMC की पीठ थपथपाई हुए वैक्सीनेशन मॉडल को सफल माना है और कहा कि अन्य लोकल बॉडी को भी यह मॉडल अपनाना चाहिए।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने BMC की तारीफ करते हुए कहा कि BMC सही दिशा में वैक्सीनेशन अभियान को लेकर जा रही है। साथ ही चलने फिरने में असमर्थ और अति वृद्ध लोगों को भी डोर टू डोर जाकर जिस तरह वैक्सीन दे रही है वह भी सही दिशा में आगे बढ़ रही है। कोर्ट ने आगे कहा कि BMC के इस मॉडल को अन्य महानगर पालिका को भी स्वीकार कर लागू करन चाहिए। 

गौरतलब है कि, बिस्तरे पर पड़े ऐसे लोगों को जो चलने फिरने में असमर्थ हैं को वैक्सीन सेंटर नहीं आ सकते, ऐसे लोगों को भी कोरोना वैक्सीन का अधिकार केंद्र व राज्य इसके लिए नीति में बदलाव करें ऐसी मांग को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी।

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