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मुंबई: सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर जुर्माने की राशि को फिर से किया गया 1200

पहले कहीं भी थूकने वालों से 1,200 रुपये का जुर्माना लिया जाता था, इस बात को लेकर काफी बवाल मचा। मामला कोर्ट तक गया।जिस पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay high court) ने जुर्माने की रकम 200 निर्धारित करने का निर्देश दिया।

मुंबई: सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर जुर्माने की राशि को फिर से किया गया 1200
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मुंबई में सड़कों पर थूकने (spitting on public place) वालों को अब 1,200 रुपये का जुर्माना भरना होगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से कई तरह की बीमारियां फैल सकती हैं, इसे देखते हुए मुंबई महानगर पालिका (BMC) द्वारा घोषित किया गया है। पहले  जुर्माने की राशि 200 रुपये थी, जिसे बढ़ाकर सीधे 1,200 रुपये कर दिया गया है।

कोरोना संकट (coronavirus pandemic) शुरू होने के बाद महानगर पालिका ने कार्रवाई तेज कर दी थी, लेकिन थूकने वालों की संख्या कम नहीं हो रही थी। जिसके बाद BMC ने जुर्माने की राशि बढ़ाने का फैसला किया। इस प्रस्ताव को BMC कमिश्नर इकबाल सिंह चहल (iqbal singh chahal) ने मंजूरी दे दी है। वर्तमान में BMC द्वारा 200 रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा है।

बता दें कि पहले कहीं भी थूकने वालों से 1,200 रुपये का जुर्माना लिया जाता था, इस बात को लेकर काफी बवाल मचा। मामला कोर्ट तक गया।जिस पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay high court) ने जुर्माने की रकम 200 निर्धारित करने का निर्देश दिया।

तब से BMC 200 रुपये ही जुर्माना ले रही थी। लेकिन अब जुर्माने की राशि को बढ़ाकर फिर से 1,200 कर दिया है।

इस प्रस्ताव को निगम परिषद की सहमति से मंजूरी के लिए राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा

BMC आयुक्त ने भी जुर्माने की राशि बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाने पर सहमति जताई है।

आंकड़ों के अनुसार, बीएमसी ने पिछले छह महीने में सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों से अब तक कुल 28 लाख रुपये का जुर्माना वसूल चुकी है।  साथ ही 14 हजार से अधिक लोगों से 28 लाख 67 हजार रुपये जुर्माना वसूला गया है।

पढ़ें : 200 रुपए जुर्माने की राशि को लेकर कोर्ट ने लगाई फटकार, BMC और राज्य से कहा: '200 की कीमत ही क्या है?'

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