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मुंबई - 70 मीटर और उससे अधिक के इमारतो में 'अग्नि निकासी लिफ्ट' अनिवार्य


मुंबई  - 70 मीटर और उससे अधिक के इमारतो में 'अग्नि निकासी लिफ्ट' अनिवार्य
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राज्य सरकार  ने मुंबई समेत पूरे राज्य में ऊंची इमारतों में आग से सुरक्षा के मामले में बड़ा फैसला लिया है।  महाराष्ट्र राज्य के ऊर्जा विभाग द्वारा बीएमसी (BMC) और अग्निशमन विभाग (FIRE BRIGADE) के सहयोग से जारी एक सर्कुलर के अनुसार अब 70 मीटर और उससे अधिक की ऊंचाई वाले इमारतो  में 'अग्नि निकासी लिफ्ट' लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। 

महाराष्ट्र भारत का बना पहला राज्य

इस निर्णय के साथ, महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने जनवरी 2018 से इन ऊंची इमारतों के लिए अग्नि निकासी लिफ्टों को अनिवार्य कर दिया है। अनिवार्य 'अग्नि निकासी लिफ्ट' आपात स्थिति में जान और माल को बचाने के लिए अग्निशामकों को ऊपरी मंजिलों तक पहुंचने के लिए एक सुरक्षित रास्ता देगी। फिलहाल फायर ब्रिगेड के पास हाइड्रोलिक सीढ़ियां हैं जो 90 मीटर यानी 30वीं मंजिल तक पहुंच सकती हैं। लेकिन उनके उपयोग की कई सीमाएँ हैं। 

इसलिए यदि इन विशेष लिफ्टों को 70 मीटर यानि 23वीं मंजिल तक के सभी भवनों में अनिवार्य कर दिया जाए तो दमकल विभाग को भी काफी मदद मिलेगी। आपात स्थिति के दौरान ऊपरी मंजिलों तक तुरंत  पहुंच के लिए पालतू जानवरों सहित सभी उम्र के 10-18 लोगों के समूह को तीन मिनट से भी कम समय में एक साथ लाया जा सकता है। इसका मतलब है कि यह 30 मिनट में लगभग 100 लोगों को निकालने में इसके लिए काफी मदद मिलेगी।  

इस नए सर्कुलर के अनुसार, अब महाराष्ट्र राज्य में अग्नि निकासी लिफ्टों के निर्माण के लिए अनुमति और उचित लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है। 

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