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सीआरजेड में विकास के लिए मसौदा तैयार करने के आदेश


सीआरजेड में विकास के लिए मसौदा तैयार करने के आदेश
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मुंबई - सीआरजेड इलाकों में विकास को लेकर मार्च से पहले मसौदा तैयार करने का आदेश उच्च न्यायालय ने एमसीजेडएमए को दिया है। न्यायमूर्ति वी. एम. कानडे और न्यायमूर्ति नूतन सरदेसाई की बेंच ने यह आदेश दिया है।
राज्य के सीआरजेड भागों में प्रत्येक जिला के लिए किनारपट्टी के लिए व्यवस्थापन का बंदोबस्त किया गया। फरवरी 2016 में राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्युनल ने नए ले आउट और मसौदे को अंतिम चित्र तक स्वरूप दिए जाने तक विकास काम पर रोक लगा दी थी। जिसके खिलाफ एमसीजेडएमए ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी।

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