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महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी नौकरियों और शिक्षा में अनाथों के लिए 1% आरक्षण की घोषणा की


महाराष्ट्र  सरकार ने सरकारी नौकरियों और शिक्षा में अनाथों के लिए 1% आरक्षण की घोषणा की
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महाराष्ट्र सरकार(Maharashtra govermemt)  ने सरकारी नौकरियों और शिक्षा में अनाथों के लिए 1 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है।  हालाँकि 2018 में राज्य मंत्रिमंडल में निर्णय को मंजूरी दे दी गई थी, लेकिन तकनीकी मुद्दों के कारण इसे हल नहीं किया जा सका था।

राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री, यशोमती ठाकुर (Yashomati thakur)  ने कहा कि राज्य उन उम्मीदवारों को भी नौकरी की पेशकश करेगा, जिन्होंने सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षा में भाग लिया है, लेकिन परिणाम में देरी के कारण नौकरी नहीं पा सके।

ठाकुर ने कैबिनेट बैठक के बाद कहा, "वे सभी, जो परीक्षा के लिए उपस्थित हुए हैं, लेकिन परिणाम घोषित करने में देरी के कारण इसे प्राप्त कर सकते हैं, अब उन्हें सरकारी नौकरियों में समायोजित किया जाएगा।"

संशोधित नीति अनाथों को तीन श्रेणियों - ए, बी और सी में वर्गीकृत करती है। जबकि ए और बी श्रेणियों के तहत अनाथ सरकारी नौकरियों और शैक्षिक योजनाओं में आरक्षण के लिए पात्र हैं, सी श्रेणी के तहत केवल शैक्षिक योजनाओं से लाभान्वित होंगे।

आरक्षण नौकरी की रिक्तियों की संख्या और प्रवेश के लिए उपलब्ध सीटों के आधार पर प्रदान किया जाएगा।  महिला एवं बाल विकास विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आयु, शैक्षणिक योग्यता आदि सहित अन्य मानदंड अनुसूचित जाति वर्ग के लिए मौजूदा मानदंडों के समान हैं।

एक अधिकारी ने नाम न छापने के तहत कहा, "राज्य सभी प्रकार के अनाथों को समान लाभ प्रदान करने में कठिनाइयों का सामना कर रहा था, और इस प्रकार वांछित परिवर्तन किए, जिससे यह संभव हो सके।"

माता-पिता, भाई-बहन, रिश्तेदार या गांव के बिना अनाथ बच्चे 'ए' श्रेणी में आएंगे।  इस बीच, जिन अनाथों ने अपने माता-पिता को खो दिया है और जो एक अनाथालय में पले-बढ़े हैं, वे 'बी' श्रेणी में आएंगे।  'सी' श्रेणी में वे लोग शामिल होंगे जिन्होंने वयस्कता से पहले अपने माता-पिता को खो दिया था, जिन्हें उनके रिश्तेदारों ने पाला था और जिनके पास जाति संबंधी दस्तावेज हैं।

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