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ट्रैफिक कॉस्टेबल से बदतमीजी गलत- बॉम्बे हाईकोर्ट !

साथ ही कोर्ट ने इस बात को भी कहा की लोगों को भी नियमों का पालन करना चाहिए और पुलिस के साथ मदद करनी चाहिये।

ट्रैफिक कॉस्टेबल से बदतमीजी गलत- बॉम्बे हाईकोर्ट !
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा की ड्युटी के दौरान ट्रैफिक कॉस्टेबल और पुलिस कर्मचारियों के साथ लोगों की होनेवाली झड़प अच्छा नहीं है। ट्रैफिक पुलिस लोग लाखों लोगों को नियंत्रित करते है और आए दिन उनके साथ किसी ना किसी पैसेंजर के साथ नोक झोंक की खबर आती है। ट्रैफिक हवलादार के साथ बदतमीजी करना सहीं नही है।


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हेड कॉन्स्टेबल सुनील टोके ने ट्रैफिक विभाग में फैले भ्रष्टाचार पर एक याचिका दायर की थी , जिसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह संज्ञान लिया। कोर्ट का मानना है की ट्रैफिक हवलदार और पुलिस हवलदार आम लोगों के रखवाले होते है और लोगों के मन में पुलिसवालों के प्रति आदर होना चाहिए ।


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गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा की दिन बा दिन बढ़नेवाली गर्दी , पार्कीग की समस्या को देखते हुए न्यायमूर्ती नरेश पाटील और न्यायमूर्ती नितिन सांब्रे की खंडपीठ ने कहा की नागरीको का भी दायित्व बनता है की वो इन नियमों का पालन करेें।

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