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"कोई और स्थगन नहीं", बॉम्बे HC ने नकली टीकाकरण घोटाले में सरकार से जवाब मांगा

मंगलवार, 13 जुलाई को, अदालत अधिवक्ता और कार्यकर्ता सिद्धार्थ चंद्रशेखर द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें शहर में वैक्सीन धोखाधड़ी की घटनाओं पर प्रकाश डाला गया था।

"कोई और स्थगन नहीं", बॉम्बे HC ने नकली टीकाकरण घोटाले में सरकार से जवाब मांगा
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बंबई उच्च न्यायालय (Bombay high court) ने बुधवार, 14 जुलाई को केंद्र सरकार को टीकाकरण (Vaccination)  धोखाधड़ी के मामलों के संबंध में अपना हलफनामा मांगने का आखिरी मौका दिया है।

रिपोर्ट के अनुसार, पूरे मुंबई में 2,000 से अधिक व्यक्तियों में नकली टीके लगाए गए थे।  24 जून को, महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट को सूचित किया कि मुंबई में कम से कम नौ स्थानों पर लगभग 2,053 लोगों को नकली टीके लगाए गए।

मंगलवार, 13 जुलाई को, अदालत अधिवक्ता और कार्यकर्ता सिद्धार्थ चंद्रशेखर द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें शहर में वैक्सीन धोखाधड़ी की घटनाओं पर प्रकाश डाला गया था।  मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी की खंडपीठ ने कहा कि आगे कोई स्थगन नहीं होगा।

इससे पहले, बेंच ने बीएमसी को निर्देश दिया था कि वह लोगों पर इस "नकली वैक्सीन" के प्रभाव का पता लगाए। इन सभी नौ घटनाओं में पुलिस द्वारा अब तक नकली टीके लगाने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कम से कम पांच प्राथमिकी दर्ज की गई हैं।  पिछले महीने, 'फर्जी' टीकाकरण अभियान के मुख्य आरोपी राजेश पांडे को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

कांदिवली स्थित सोसायटी हीरानंदानी हेरिटेज में घोटाला सामने आने के बाद घटना का खुलासा हुआ।  पांडे की गिरफ्तारी के साथ ही गिरफ्तार किए गए आरोपियों की कुल संख्या 12 हो गई।

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