दिव्यांगो को दिव्यांग प्रमाणपत्र लेने के लिए राज्य शासित अस्पतालों के चक्कर लगाने से अब मुक्ति मिल सकती है, राज्य सरकार ने फैसला लिया है की दिव्यांग प्रमाणपत्र अब बीएमसी के अस्पतालों से भी लिए जा सकते है। सरकार के इस फैसले के बाद कूपर अस्पताल में दिव्यांग प्रमाणपत्र देने के लिए एक विशेष कक्ष की स्थापना की गई है। सरकार के इस आदेश के बाद अब राज्य शासित अस्पातलों के साथ साथ बीएमसी अस्पतालों से दिव्यांग प्रमाणपत्र लिए जा सकते है।
मुख्य इमारत के ग्राउंड फ्लोर के पास दिव्यांग केंद्र
दिव्यांग प्रमाण पत्र प्रत्येक बुधवार को कूपर अस्पताल के दिव्यांग केंद्र में लिया जा सकता है। दिव्यांगो के लिए दिये जानेवाले योजनाओं का लाभ लेने के लिए दिव्यांगो के पास दिव्यांग प्रमाणपत्र होना जरुरी है, बिना दिव्यांग प्रमाणपत्र के , दिव्यांग किसी भी तरह की सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं उठा सकते है। कूपर अस्पताल के मुख्य इमारत के ग्राउंड फ्लोर के पास इस दिव्यांग केंद्र को शुरु किया गया है।
मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. गणेश शिंदे ने बताया की हर बुधवार सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे के बीच इस केंद्र से दिव्यांग प्रमाणपत्र हासिल किया जा सकता है। इस सुविधा के लिए किसी भी तरह का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा।
40 फिसदी दिव्यांग को ही प्रमाणपत्र
दिव्यांग प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करनेवाले दिव्यांगो को फॉर्म के साथ साथ जरुरी कागजात केंद्र में जमा करना अनिवार्य है। दस्तावेज जमा करने के बाद आवेदनकर्ताओ को शारिरीक जांच के लिए तारीख दी जाएगी। जांच में अगर दिव्यांग का प्रतिशत 40 फिसदी से अधिक है तो उन्हे ही दिव्यांग प्रमाणपत्र दिया जाता है।
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