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1 सितंबर से रेलवे फुड स्टॉल पर मिलेंगे खाने के बिल!

यदि कोई रेलवे खानपान स्टाल बिल देने से इंकार कर देता है, तो ग्राहक से भोजन के लिए पैसेे नहीं लिया जाएगा

1 सितंबर से रेलवे फुड स्टॉल पर मिलेंगे खाने के बिल!
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1 सितंबर, 2018 से, ग्राहक रेलवे स्टेशनों पर स्थित खानपान स्टालों में बिल मांगने में सक्षम होंगे। केंद्रीय रेलवे अधिकारियों ने 31 अगस्त, 2018 तक लोकल खानपान स्टालों को पीओएस और / या इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग मशीनों के जरिए बिल देने का आदेश दिया है।

भेल, समोसा या वडा पाव का भी बिल

इसके साथ ही फुड स्टॉल को यह भी स्टिकर लगाना होगा की अगर आपको बिल नही मिलेगा तो आपको खाने के पैसे नहीं देने होंगे। इसका मतलब यह है कि यात्रियों भेल, समोसा या वाडा पाव जैसे साधारण खाद्य पदार्थों के लिए भी बिल मांग सकते हैं, अगस फुड स्टॉल ने बिल देने से मना किया को खाद्यपदार्थ के लिए पैस नहीं लिए जाएंगे।

बिल देने से किया मना तो होगी कार्रवाई

सीआर अधिकारियों ने ग्राहकों से बिल देने से इनकार करने के मामले में शिकायत करने के लिए कहा है। वे उन स्टालों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे जो इस नियम का अनुपालन करने में असफल होंगे।

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