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तीन तलाक के खिलाफ HC में दायर की गयी याचिका


तीन तलाक के खिलाफ HC में दायर की गयी याचिका
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सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में तीन तलाक के खिलाफ याचिका दायर की गयी। यह याचिका मुंबई के एक पूर्व पार्षद, एक एनजीओ और एक वकील ने संयुक्त रूप से दायर की। इस याचिका में एकबार में तीन तलाक को संज्ञेय अपराध बनाने वाले अध्यादेश के प्रावधानों को चुनौती दी गयी है।


अध्यादेश लेकर हुआ पास

आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने 19 सितंबर को ही कैबिनेट की बैठक में तीन तलाक बिल पर अध्यादेश को मंजूरी दी थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 19 सितंबर को अध्यादेश पर हस्ताक्षर किया था। इसके अनुसार एक बार में तीन तलाक देने दिए जाने को अवैध और अमान्य बना दिया गया है और ऐसा करने पर पति को तीन वर्ष की सजा होगी।

मुस्लिम पुरुषों के खिलाफ अध्यादेश 

याचिकाकर्ता के वकील ने अपने बयान में कहा कि यह अध्यादेश मुस्लिम पुरुषों के खिलाफ है और इस अध्यादेश का प्रावधान मुस्लिम पुरुषों के मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन करता है। इसीलिए हमारी मांग है कि इस अध्यादेश पर फिर से विचार किया जाएं। सूत्रों के मुताबिक इस याचिका पर 28 सितंबर को किसी भी खंडपीठ के समक्ष सुनवाई की जा सकती है।

मोदी सरकार लाई है तीन तलाक बिल

गौरतलब है कि तीन तलाक बिल लोकसभा से तो पास हो गया है जबकि राज्यसभा में यह बही भी अटका पड़ा है इसीलिए इसे लागू कराने के लिए मोदी सरकार ने अध्यादेश का रास्ता अपनाया है। यह अध्यादेश 6 महीने तक ही लागू रहेगा और इसी दौरान सरकार को इसे संसद से पारित कराना होगा।  

पढ़ें: तीन तलाक से संबंधित अध्यादेश को पारित , दो सत्रों से राज्यसभा में लटका है बिल!

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