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तीन तलाक से संबंधित अध्यादेश को पारित , दो सत्रों से राज्यसभा में लटका है बिल!

ये अध्यादेश 6 महीने तक लागू रहेगा, जिसके बाद सरकार को दोबारा इसे बिल के तौर पर पास करवाने के लिए संसद में पेश करना होगा।

तीन तलाक से संबंधित अध्यादेश को पारित , दो सत्रों से राज्यसभा में लटका है बिल!
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केंद सरकार की नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने बुधवार को तीन तलाक से संबंधित अध्यादेश को पारित कर दिया है, आपको बता दे की तीन तलाक बिल पिछलें दो सत्रों से राज्यसभा में लंबित पड़ा हुआ है। ये अध्यादेश 6 महीने तक लागू रहेगा, जिसके बाद सरकार को दोबारा इसे बिल के तौर पर पास करवाने के लिए संसद में पेश करना होगा। सरकार की ओर से बिल भी पेश किया गया था हालांकि, कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों के विरोध के बाद इस बिल में संशोधन किया गया था।

लोकसभा में पास हो चुका है बिल
लोकसभा में तील तलाक बिल पहले से ही पास हो चुका है। हालांकी राज्यसभा में ये काफी दो सत्रों से अटका पड़ा है। तीन तलाक बिल इससे पहले बजट सत्र और मॉनसून सत्र में पेश किया गया था, लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हो सका था।

नए बिल में तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) के मामले को गैर जमानती अपराध तो माना गया है लेकिन संशोधन के हिसाब से अब मजिस्ट्रेट को जमानत देने का अधिकार होगा।

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