महाराष्ट्र में गुटखा की बिक्री पर प्रतिबंध लगे होने के बावजूद इस लॉकडाउन (lockdown) में कई लोग सुगंधित सुपारी के नाम पर गुटखा (gutkha) बेच रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ उपमुख्यमंत्री अजीत पवार (duty chief minister ajit pawar) ने पुलिस को स्वतंत्र कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इससे पहले, पुलिस को कार्रवाई करने से पहले खाद्य और प्रशासन (FDA) से अनुमति लेनी पड़ती थी।
महाराष्ट्र में गुटखा, पान मसाला और इसी तरह की अन्य हानिकारक वस्तुओं को राज्य में प्रतिबंधित किया गया है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी कई जगहों पर इन वस्तुओं को अवैध तरीके से बेचा जा रहा है।
पहले महाराष्ट्र पुलिस को ऐसे मामलों में शिकायत दर्ज करने के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) से अनुमति लेनी होती थी, लेकिन अब महाराष्ट्र पुलिस (maharashtra police) स्वतंत्र रूप से मामले दर्ज कर कार्रवाई कर सकेगी।
इस नए कानून का उद्देश्य राज्य में मौजूदा गुटखा प्रतिबंध को कड़ा करना है। साथ ही पुलिस अब गुटखा विक्रेताओं के साथ-साथ तस्करी के मामलों में पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ गैर-जमानती मामले दर्ज कर सकेगी। पुलिस महानिरीक्षक, मिलिंद भारंबे (milind bhramar) ने 16 जुलाई को लिखे पत्र के माध्यम से इस संबंध में जानकारी दी है। इसके अलावा भविष्य में, गुुटखा खरीदने और बेचने वालों के खिलाफ भी मामला दर्ज कर उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकेगी।
कुछ दिन पहले, खाद्य और प्रशासन विभाग ने उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के साथ बैठक की। बैठक ने यह भी निर्देश दिया कि गुटखा विक्रेताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज किया जाए।