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टीकाकरण केंद्रों पर राजनीतिक विज्ञापनों पर प्रतिबंध


टीकाकरण केंद्रों पर राजनीतिक विज्ञापनों पर प्रतिबंध
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नगर निगम प्रशासन (BMC) ने सरकार के साथ-साथ निजी या औद्योगिक टीकाकरण केंद्रों के बाहर राजनीतिक दलों के होर्डिंग(Hoarding) विज्ञापन (advertising) और भित्ति चित्र बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।  नगर आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने चेतावनी दी है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वाले केंद्रों की मान्यता रद्द कर दी जाएगी।

3 जून को नगर आयुक्त ने आदेश जारी किया था कि कोई भी पक्ष नगर निगम के टीकाकरण केंद्र से विज्ञापन या क्रेडिट लेने वाले होर्डिंग नहीं लगाए। लेकिन पिछले 10 दिनों में इसमें कोई बदलाव नहीं आया है।  टीकाकरण केंद्रों (Vaccination center)  के बाहर कई जगह राजनीतिक तख्तियां नजर आ रही हैं।  इसलिए नगर आयुक्त ने सोमवार को एक बार फिर सर्कुलर जारी कर राजनीतिक जमाखोरी रोकने की चेतावनी दी है।

आयुक्त द्वारा दिये गये निर्देशों का लगातार उल्लंघन किये जाने के कारण आयुक्त ने टीकाकरण केन्द्रों को और सख्त दिशा निर्देश जारी किये हैं। आयुक्त ने यह भी कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह के विज्ञापन देना उचित नहीं है।  नगर निगम, सरकारी या निजी टीकाकरण केंद्रों के साथ-साथ औद्योगिक संपदाओं और गृह परिसरों में निजी टीकाकरण उप-केंद्रों पर राजनीतिक विज्ञापन और पोस्टर भी प्रतिबंधित हैं।

कुछ सांसद निजी टीकाकरण केंद्रों और हाउसिंग सोसायटियों और निजी कंपनियों के बीच समन्वय का श्रेय ले रहे हैं।  आयुक्त ने इसे नियंत्रित करने का प्रयास किया है।  हाउसिंग सोसाइटियों या औद्योगिक प्रतिष्ठानों में निजी टीकाकरण केंद्रों को टीकाकरण की अनुमति है।  हालांकि, यह निर्देश दिया गया है कि इन केंद्रों को संस्थानों के साथ सुलह समझौते करने चाहिए।  समझौते में यह भी प्रावधान है कि निजी टीकाकरण केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध चिकित्सा कर्मचारियों और एम्बुलेंस का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।

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