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विरार में जिला विकलांग पुनर्वास केंद्र के कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि योजना और सेवानिवृत्ति वेतन योजना लागू

मंत्रिमंजव की बैठक मे लिया गया फैसला

विरार में जिला विकलांग पुनर्वास केंद्र के कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि योजना और सेवानिवृत्ति वेतन योजना लागू
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कैबिनेट की बैठक में पालघर में विकलांग पुनर्वास केंद्र के उन 23 कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मंजूरी दे दी गई, जो 1 नवंबर 2005 से पहले कार्यरत थे और 12 जुलाई 2007 के सरकारी निर्णय के अनुसार राज्य सरकार द्वारा जिले में ले लिए गए थे। (Provident Fund Scheme and Retirement Wage Scheme applicable to employees of District Disabled Rehabilitation Center at Virar)

महाराष्ट्र सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1982 और महाराष्ट्र सिविल सेवा (पेंशन की संतुष्टि) नियम, 1984 दिव्यांग पुनर्वास केंद्र की संस्था में 1 नवंबर, 2005 से पहले नियुक्त कर्मचारियों पर उनकी मूल नियुक्ति की तारीख से लागू होते हैं। जिला पुनर्वास केन्द्रों के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू होने पर उनके द्वारा संचित सीपीएफ का भुगतान संबंधित कर्मचारियों को अर्जित ब्याज सहित किया जाएगा।

साथ ही, केंद्र सरकार द्वारा भुगतान की जाने वाली सीपीएफ की राशि ब्याज राशि के साथ राज्य सरकार के खाते में जमा की जाएगी। सरकार द्वारा देय सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की राशि के साथ-साथ पेंशन की राशि का भुगतान सेवानिवृत्त कर्मचारियों को तीन किश्तों में किया जाएगा।

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