महिलाओं(women) के साथ हो रही छेडछाड़(molestation) की घटनाओं को रोकने के लिए राज्य सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। महिलाओं की सुरक्षा को और भी पुख्ता करने के लिए पुलिस को सख्त आदेश दिये गए है। सरकार ने पुलिस विभाग को आदेश दिया की अगर कोई भी महिला अपने साथ किसी गलत व्यवहार की शिकायत लिखाती है तो उस मामले में 24 घंटे के अंदर कार्रवाई की जाए।
महिलाओं की सुरक्षा को और भी पुख्ता करने के लिए लगातार दबाव
महाराष्ट्र के हिंगणघाट में एक शिक्षिका को जिंदा जलाने के साथ साथ ही मुंबई में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की कई वारदात सामने आई थी। जिसके बाद से लगातार राज्य सरकार पर महिलाओं की सुरक्षा को और भी पुख्ता करने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा था। राज्य की उद्धव ठाकरे सरकार ने भी लोगो को आश्वासन दिया था की महिलाओं के साथ बूरा व्यवहार करनेवालों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी।
23 अलग अलग मार्गदर्शक सूचना
राज्य सरकार(state goverment) की ओर से पुलिस विभाग को 23 अलग अलग मार्गदर्शक सूचना जाहीर की गई है। इसके साथ ही स्कूलों(school) और कॉलेजो(college) की समय समय पर भी जांच होती रहेगी।पुलिस काका(police kaka) और पुलिस दीदी(police didi) की मदद से सरकार इस कदम को और भी कड़े तौर पर लागू करेगी।
इसके साथ ही महिलओ(ladies) पर बढ़ रहे अत्याचार के मामले को देखते हुए महिला सुरक्षा का मुद्दा(women safety), महिलाओं के खिलाफ अपराध की फास्ट ट्रायल कोर्ट(fast trial court) के मुद्दे को 5
मार्च को महाराष्ट्र विधानसभा में चर्चा के लिए रखा जाएगा।
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