कोविड के चलते स्कूल बसों को टैक्स में छूट

बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने की।

कोविड के चलते स्कूल बसों को टैक्स में छूट
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बुधवार को  कैबिनेट की बैठक में कोविड के कारण स्कूली बच्चों को ले जाने वाले ट्रांसपोर्टरों (School bus tax waiver) को टैक्स में छूट देने का फैसला लिया गया। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने की।

स्कूल बस मालिको को राहत

स्कूलों के स्वामित्व वाली और केवल स्कूल बसों के रूप में उपयोग की जाने वाली स्कूल बसों के साथ-साथ स्कूल के अलावा स्कूल बसों द्वारा अनुबंधित स्कूली बच्चों को 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2022 की अवधि के लिए 100% वार्षिक कर से छूट दी जाएगी।

हालांकि, यदि स्कूल बस प्रकार के वाहनों ने उपरोक्त अवधि के लिए कर का भुगतान किया है, तो ऐसे कर को आगामी अवधि में महाराष्ट्र मोटर वाहन कर अधिनियम, 1998 की धारा 9 (4ए) के अनुसार समायोजित किया जाएगा ।

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