बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सोहराबुद्दीन मुठभेड़ मामले के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की भूमिका को चुनौती देने वाली बॉम्बे वकील एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका को खारीज कर दिया। याचिका में सीबीआई की जांच पर सवाल उठाया गया था।
सीबीआई ने फैसले को नहीं दी चुनौती
इससे पहले दिसंबर 2014 में जस्टीस लोया की मौत के बाद सीबीआई विशेष अदालत ने सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले में अमित शाह को बरी कर दिया था। हालांकि, सीबीआई ने उच्च न्यायालय में फैसले को चुनौती नहीं दी।
गुजरात पुलिस ने आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के साथ कथित संबंध के लिए शोहराबुद्दीन और उनकी पत्नी पर मामला दर्ज किया था। इससे पहले 2005 में, गांधीनगर में एक मुठभेड़ में शोहराबुद्दीन को मार दिया था। तत्कालिन गृहमंत्री अमित शाह पर आरोप लगा था की उनके कहने पर ही पुलिस ने सोहराबुद्दीन का एनकाउंटर किया था।
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