आर्यन खान को मिली जमानत

बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्रूज ड्रग्स मामले में आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को जमानत दी।

आर्यन खान को मिली जमानत
SHARES

बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्रूज ड्रग्स मामले में आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को जमानत दी। कोर्ट कल कारणों सहित विस्तृत आदेश सुनाएगा।दोपहर करीब 3 बजे बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन खान ( ARYAN KHAN)  और अन्य आरोपियों की जमानत अर्जी पर सुनवाई शुरू की। रिपोर्ट के अनुसार, एनसीबी ( NCB) का प्रतिनिधित्व कर रहे एएसजी ( ASG) अनिल सिंह ने कहा कि खान पहली बार ड्रग्स का उपभोक्ता नहीं है, लेकिन वास्तव में ड्रग पेडलर्स के साथ नियमित संपर्क में था।

उन्होंने कहा कि आरोपियों में से एक अरबाज मर्चेंट खान का बचपन का दोस्त है। इस प्रकार, भले ही खान के पास ड्रग्स नहीं था, वह साजिश का हिस्सा था।एएसजी अनिल सिंह का दावा है कि शाहरुख खान के बेटे ने वाणिज्यिक मात्रा में ड्रग्स का कारोबार करने का प्रयास किया।

उन्होंने कहा कि मामला उपभोग का नहीं, बल्कि कब्जे का है और खान के पास ड्रग्स होने का पता था। इसके अलावा, उन्होंने विस्तार से बताया कि व्हाट्सएप चैट से पता चलता है कि खान ने व्यावसायिक मात्रा में ड्रग्स का सौदा करने की कोशिश की थी। उन्होंने यह भी बताया कि खान जानता था कि मर्चेंट ने उस पर ड्रग्स रखा था।

रोहतगी ने अपनी बहस में कहा की  जहाज पर 1300 लोग थे और आर्यन और अरबाज के बीच ही कनेक्शन था। जिस साजिश के खिलाफ आरोप लगाया गया है.,यह सह-घटना नहीं है, साजिश है। इसे साजिश के साथ जोड़ा गया है। मेरे खिलाफ कोई 27ए नहीं लगाया गया है। मेरे साथ 5-8 लोगों के साथ साजिश, उनके ठीक होने के बाद आप कुल मिलाकर व्यावसायिक मात्रा है। रोहतगी  ने  एएसजी द्वारा एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के तहत दिए गए फैसलों का विरोध भी किया।

फिलहाल इस मामले में  कोर्ट  ऑपरेटिव ऑर्डर कल दोपहर 2.30 बजे ओपन कोर्ट में तय करेगा । जमानत की शर्तें भी तब तय होंगी।


यह भी पढ़े- मुंबई पुलिस भी करेगी समीर वानखेड़े की जांच!

Read this story in मराठी or English
संबंधित विषय
मुंबई लाइव की लेटेस्ट न्यूज़ को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें