मुंबई हाई कोर्ट से आर्यन खान को बड़ी राहत

मुंबई में एक क्रूज पर ड्रग पार्टी मामले में जमानत पर बाहर आए आर्यन खान को मुंबई हाई कोर्ट ने राहत दी है।

मुंबई हाई कोर्ट से आर्यन खान को बड़ी राहत
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मुंबई में एक क्रूज पर ड्रग पार्टी मामले में जमानत पर बाहर आए आर्यन खान(Mumbai cruize party aryan khan)  को मुंबई हाई कोर्ट ने राहत दी है।  आर्यन खान को सप्ताह के प्रत्येक शुक्रवार को एनसीबी (NCB) कार्यालय में उपस्थित रहने की शर्त में अब ढील दी गई है।

क्रूज पर ड्रग पार्टी मामले की जांच अब एनसीबी की दिल्ली एसआईटी के पास गई है।  इसलिए हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि आर्यन को अब हर शुक्रवार को एनसीबी मुंबई कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है।

आर्यन खान को मुंबई में एक क्रूज ड्रग पार्टी मामले में कई शर्तों पर जमानत मिली थी।  आर्यन ने इन शर्तों में कुछ राहत और छूट की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

इस सुनवाई में हाईकोर्ट ने आर्यन खान को बड़ी राहत दी है।  अदालत ने कहा कि अब जबकि मामले की जांच एनसीबी की दिल्ली एसआईटी कर रही है, आर्यन को अब हर शुक्रवार को मुंबई एनसीबी के कार्यालय में पेश होने की जरूरत नहीं है।

दि आर्यन को पूछताछ के लिए बुलाया जाना है, तो एनसीबी को उसे कम से कम 72 घंटे पहले अग्रिम नोटिस देना चाहिए, न्यायमूर्ति नितिन साम्ब्रे को निर्देश दिया।  आर्यन ने अर्जी में अनुरोध किया था कि हर शुक्रवार को एनसीबी मुंबई कार्यालय में पेश होने की शर्त में ढील देकर जमानत आदेश में बदलाव किया जाए।

आर्यन को 28 अक्टूबर को जस्टिस नितिन सांबरे ने 13 अलग-अलग शर्तों पर जमानत दी थी।  मुंबई से बाहर जाने के लिए, आर्यन को मुंबई के बाहर अपनी यात्रा और आवास का पूरा विवरण एनसीबी एसआईटी को देना होगा, मुंबई उच्च न्यायालय ने संशोधित आदेश में स्पष्ट किया है।

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