डोंगरी इमारत हादसे मामले में अधिकारी, ठेकेदार और ट्रस्टी पर मामला दर्ज

आईपीसी की धारा 338, 304 (ए) और 34 मामला दर्ज किया गया है।

डोंगरी इमारत हादसे मामले में अधिकारी, ठेकेदार और ट्रस्टी पर मामला दर्ज
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डोंगरी के केसरबाई इमारत हादसे के बाद पुलिस ने आखिरकार इस मामले में केस दर्ज किया है।  इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई थी।   घटना के बाद बीएमसी  के एक अधिकारी को निलंबित कर दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने  संबंधित बीएमसी अधिकारी , ठेकेदार एएसबी रियाल्टी और बाई हिराबाई रहीमबाई अल्लूपारू ट्रस्ट खिलाफ मामला दर्ज किया है।  

डोंगरी पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संदीप भागदीकर ने बताया की  आईपीसी की धारा 338, 304 () और 34 मामला दर्ज किया गया है। इस हादसे के बाद राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने एक हाई प्रोफाईल जांच के भी आदेश दिये थे।  

इमारतो का फिर से होगा ऑडीट

म्हाडा अध्यक्ष  उदय सामंत ने घोषणा की कि उन्होंने अधिकारियों को 23 इमारतों को फिर से ऑडिट करने का निर्देश दिया है जिन्हें सबसे खतरनाक घोषित किया गया है। हर साल, मानसून से पहले, म्हाडा सबसे खतरनाक इमारतों को सूचीबद्ध करती है और इमारत में रहनेवाले लोगों को इमारत को खाली करने का नोटिस भेजती है।

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