गैंगस्टर अरुण गवली की 28 दिन की फर्लो कोर्ट ने मंजूर कर ली है। वह जल्द ही 28 दिनों के लिए जेल से बाहर आनेवाले है। मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने गवली को फर्लो की छुट्टी देने को मंजूरी दी है।
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गवली इस वक्त शिवसेना नगरसेवक कमलाकर जामसंडेकर की हत्या के आरोप में नागपुर सेंट्रल जेल में बंद है। उसे उम्रकैद की सजा हुई है। नियमानुसार साल में सभी कैदी को दो बार फर्लो की छुट्टी का निवेदन कर सकते हैं। इस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए गवली ने जेल अधीक्षक से छुट्टी मांगी थी, मगर उसके निवेदन को ठुकरा दिया गया था।जिसकी वजह से गवली ने नागपुर खंडपीठ से छुट्टी की गुहार लगाई थी। इस पर सुनवाई करते हुए बुधवार को नागपुर खंडपीठ ने कहा कि साल में 28 दिन की फर्लो की छुट्टी पाने का सभी कैदी को अधिकार है।
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