परमबीर सिंह को राहत, 15 जून तक नहीं होंगे गिरफ्तार

अकोला के एक पुलिस निरीक्षक भीमराज घाडगे ने परमबीर सिंह सहित अन्य 27 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जाति को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी।

परमबीर सिंह को राहत, 15 जून तक नहीं होंगे गिरफ्तार
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मुंबई (Mumbai) के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह (parambeer singh) को बड़ी राहत मिली है। परमबीर सिंह की गिरफ्तारी 15 जून तक के लिए टाल दी गई है।  राज्य सरकार ने गुरुवार को मुंबई हाई कोर्ट (Bombay high court) में गवाही दी कि परमबीर सिंह को एट्रोसिटी (atrocitie) मामले में 15 जून तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। जिसके बाद इस मामले की सुनवाई टाल दी गई।

बता दें कि, अकोला के एक पुलिस निरीक्षक भीमराज घाडगे ने परमबीर सिंह सहित अन्य 27 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जाति को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद इन सभी पर एट्रोसिटी के तहत मामला दर्ज किया गया। उसी मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई चल रही है।

न्यायमूर्ति एस.एस. शिंदे और न्यायमूर्ति अभय आहूजा की पीठ के समक्ष गुरुवार को इस मामले में ऑनलाइन सुनवाई हुई। सुनवाई दौरान राज्य सरकार की तरफ से हलफनामा पेश किया गया, जिसमें कहा गया कि, इंस्पेक्टर भीमराव घाडगे और परमबीर सिंह के बीच मतभेदों के बावजूद इसका इससे कोई लेना-देना नहीं है। दर्ज कराए गए शिकायत के आधार पर ही कार्रवाई की गई। 

इससे पहले हुई सुनवाई में परमबीर सिंह को नौ जून तक जमानत दी गई थी। फिर गुरुवार को उन्हें फिर से राहत मिली है। अब सभी की निगाहें 15 जून को अगली सुनवाई पर हैं।

गौरतलब है कि, मुंबई पुलिस (mumbai police) कमिश्नर के पद से हटाए जाने के बाद परमबीर सिंह ने राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख (anil deshmukh) पर अपने खास लोगों द्वारा मुंबई के होटलों, पबों, रेस्टोरेंट्स सहित अन्य संस्थानों से 100 करोड़ रुपये की उगाही करने का आरोप लगाया था। तब से अब तक परमबीर सिंह के खिलाफ तीन अलग-अलग शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं। परमबीर सिंह पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे हैं। इसलिए उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही है।

यह भी पढ़ें: पूर्व मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ दर्ज किया गया केस

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